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रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने बुधवार को रांची सिविल कोर्ट के दिवंगत अधिवक्ता मनोज झा हत्याकांड के आरोपित अफसर आलम उर्फ छोटू उर्फ लंगड़ा को बेल देने से इनकार कर दिया है। लंगड़ा ने अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद अदालत ने लंगड़ा की याचिका खारिज कर दी।
वर्ष 2021 में रांची सिविल कोर्ट के वकील मनोज झा की तमाड़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। दिवंगत अधिवक्ता मनोज झा के परिजनों की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत शिकरवार ने बहस की। इस केस में बहस के लिए अधिवक्ता हेमंत शिकरवार कोई फीस नहीं ले रहे हैं।