रांची। झारखंड हाई कोर्ट में पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध माइनिंग से संबंधित पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका पर राज्य सरकार ने इन जिलों में अवैध माइनिंग की रोकथाम को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को याचिकाकर्ता को कहा कि वह यदि चाहे तो सरकार की रिपोर्ट पर अपना जवाब दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर निर्धारित की है।
पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने पलामू, गढ़वा और लातेहार के उपायुक्त एवं एसपी को निर्देश दिया था कि वे माइंस जाकर अवैध माइनिंग करने वाले वाहनों की औचक निरीक्षण करें। साथ ही जरूरत पड़े तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कोर्ट ने इस संदर्भ में राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा था। मामले में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पैरवी की।
यह मामला एक संचालक से माइनिंग चलाने के लिए माइनिंग विभाग के अधिकारी द्वारा 20 लाख रुपये की मांग से जुड़ा है। मामले में डिप्टी डायरेक्टर रैंक के एक अधिकारी की भूमिका बताई गई है लेकिन उनके खिलाफ जो जांच हुई उसे बाद में बंद कर दिया गया था।