दुमका। अवैध रूप से कोयला उत्खनन कर बेचने से संबंधित एक मामले में न्यायालय ने दोषसिद्ध करते हुए दो दोषियों को एक -एक साल के कारावास की सजा सुनायी है। वहीं न्यायालय ने दोनों को एक- एक हजार रुपए जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है।
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव की अदालत में गुरुवार को दोनों पक्षों की ओर से सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। इसी क्रम में न्यायालय ने भादवि की धारा 414 के तहत गोड्डा जिले के देवडांड़ थाना क्षेत्र के पिंडराहाट गांव निवासी नागेश्वर साह और पांचु साह को दोषी पाकर एक साल की कैद और एक हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी खुशबुद्दीन अली ने बहस में हिस्सा लिया।
विचारण के दौरान पांच गवाहों कि पेशी हुई। जानकारी के अनुसार रामगढ़ के तत्कालीन थाना प्रभारी राम चरित्र पाल के बयान पर नौ जनवरी 2016 कोप्राथमिकी दर्ज हुई थी।