कोडरमा। जिले के सतगावां थाना कांड संख्या 88/2020 एसटी 51/2020, लकड़ी चुने गई एक नाबालिक लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी 22 वर्षीय सुजीत कुमार पिता जगदीश भोक्ता ग्राम करचैता थाना सतगावां निवासी को आईपीसी की धारा 376 का दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
क्या है मामला
मुक्तभोगी ने थाना को दिए आवेदन में कहा था कि 08 अगस्त 2020 को समय करीब 9 बजे मैं अपने दो अन्य सहेलियों के साथ जंगल में लकड़ी लाने गई थी। जब हम लोग घर वापस आ रहे थे, इसी दौरान मेरा मुंह सुजीत कुमार ने दबा दिया। मुझे पटक कर दुपट्टा से मेरा मुंह बांध दिया और जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया। विरोध करने पर टंगी के बेट से मुझे पीटा। सहेलियों के हल्ला करने पर कुछ लोगों द्वारा मुझे बचाया गया। मुक्त भोगी ने पुलिस से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। वहीं अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी 6 गवाहों का परीक्षण कराया गया।
लोक अभियोजक पीपी ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक गुप्ता ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।