कोडरमा। एसटी 154/2021 जान मारने की नीयत से मारकर गंभीर रूप से घायल करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने सोमवार को आरोपी 42 वर्षीय मनीष कुमार सिंह पिता स्व. सुरेंद्र सिंह सामंतो पेट्रोल पंप के नजदीक झुमरीतिलैया कोडरमा निवासी को 307 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए न्यायालय ने 5 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रूपये जुर्माना भी लगाया।
मामला वर्ष 14-03-2019 का है
मामले को लेकर तिलैया थाना में प्रिंस कुमार सिंह पिता रविंद्र सिंह तिलैया जिला कोडरमा निवासी ने मामला दर्ज कराया था। वहीं अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक व अधिवक्ता आत्मानंद कुमार पांडे ने किया। इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक व अधिवक्ता आत्मानंद कुमार पांडे ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार रोशन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को 307 आईपीसी के तहत दोषी पाया और सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।
क्या है मामला
इसे लेकर पिं्रस कुमार सिंह पिता रविंद्र सिंह ने तिलैया थाना में आवेदन देकर कहा था कि उसके मौसा राजकुमार सिंह झलपो वार्ड नंबर 7 निवासी 14 मार्च 2019 की रात्रि करीब 10ः30 बजे छावड़ा गली स्थित विनोद राय को उनके घर पहुंचा कर लौट रहे थे। वहीं मनीष सिंह इस रास्ते में अपने घर के सामने गाड़ी में बैठकर अपने दो सहयोगियों के साथ शराब पी रहे थे, गाड़ी किनारे करने बोलने पर मनीष सिंह द्वारा मेरे मौसा राजकुमार सिंह को स्काॅर्पियो गाड़ी से खींचकर जान मारने की नीयत से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।
वहीं स्थानीय लोगों के दौड़ने पर वह वहां से भाग गया। वहीं गंभीर रूप से घायल राजकुमार सिंह को स्थानीय लोगों के द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया।