कोडरमा। नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी वर्षीय डब्लू सिंह उर्फ डेगना पिता भीखो सिंह नीरपुर डोमचांच, जिला कोडरमा निवासी को पोक्सो 6 एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 25000 जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। साथ ही अदालत ने 4 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही 25000 जुर्माना भी लगाया।
जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वही 504 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 1000 जुर्माना लगाया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। इसे लेकर परिवादिनी के कंप्लेन फाइल किए जाने के आधार पर डोमचांच थाना कांड संख्या 11/20 पोक्सो दर्ज कराया गया था। अभियोजन का संचालन पीपीपी के मंडल ने किया। इस दौरान कुल 8 गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक पीपीपी के मंडल ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आत्मानंद पांडे ने बचाव करते हुए दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों के दलीले सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।
क्या है मामला
कोडरमा-न्यायालय में किए गए कंप्लेन में भुक्तभोगी नाबालिक ने कहा था कि उसके माता-पिता जब जंगल लकड़ी लाने चले जाते थे तो घर में उसे अकेली पाकर आरोपी चाकू लेकर घर में घुस आता था और चाकू की नोक पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करता था। इस प्रकार यह जानते हुए कि बच्ची घर में अकेली है, कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे यह बोलता था कि तुमसे शादी कर लेंगे और किसी को बताओगी तो जान से मार देंगे। इसी प्रकार एक दिन उसके माता-पिता ने यह सब देख लिया और उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भाग गया और जब इसकी शिकायत उसके माता-पिता से की गई तो उन लोगों ने भी टालमटोल कर दिया और कहा कि जो करना है तुम करो।