कोडरमा। नाबालिग युवती के साथ जबरन दुष्कर्म करने की एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने सोमवार को कांड के आरोपी कालीपहरी डोमचांच निवासी आलोक सिंह पिता वीरेंद्र सिंह को पोक्सो 6 एक्ट 5 (1) के तहत दोषी पाते हुए 22 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही आरोपी पर 30 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया है, जुर्माने की राशि नही देने पर 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा। इसके अलावे माननीय अदालत ने 506 (1) आईपीसी में आरोपी को दोषी पाते हुए 3 माह का सश्रम कारावास और 2 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया है, सभी सजाएं साथ साथ चलेगी।
अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक पीके मण्डल ने सभी गवाहों का परीक्षण कराते हुए आरोपी को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता ने अपनी दलीलें पेश की, माननीय अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए उक्त सजा सुनाई। बताते चलें कि मामले को लेकर पीड़िता की ओर से डोमचांच थाना में कांड संख्या 90/21 स्पेशल पोक्सो एक्ट 18/22 में मामला दर्ज किया गया था।