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रांची। अपर न्यायायुक्त एसएम शाहजाद की अदालत ने गुरुवार को आपसी विवाद में दोहरे हत्याकांड मामले में दोषी कांके निवासी सुमित मुंडा को उम्र कैद की सजा सुनायी है। साथ ही उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरोप है कि सुमित मुंडा ने घर में सो रहे तेतरू पाहन एवं लखिया देवी की हत्या धारदार हथियार से कर कर दी थी। मामले को लेकर 26 फरवरी 2021 को गोंदा थाना में कांड संख्या 14/21 दर्ज हुआ था। अभियोजन की ओर से 11 गवाहों की गवाही हुई थी। घटना को अंजाम आपसी विवाद को लेकर दिया गया था।