खबर मन्त्र संवाददाता
धनबाद। जिले के अल्ट्रासाउंड केंद्रो में लिंग परीक्षण की मिल रही शिकायतों को देखते हुए उपायुक्त माधवी मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग को सभी केंद्रों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को समाहरणालय के सभागार में जिला सलाहकार समिति ;पीसी एंड पीएनडीटी एक्टद्धकी हुई बैठक में उपायुक्त माधवी मिश्रा ने उपयुक्त निदेश दिया । उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में लिंग परीक्षण रोकना फॉर्म एफ का काम है। इसलिए अल्ट्रासाउंड जांच घरों में फॉर्म एफ जमा करना जरूरी है। मरीज की तमाम जानकारी अल्ट्रासाउंड मशीन में भी अपलोड करनी है।
अल्ट्रासाउंड जांच करने वाली गर्भवती महिला का नामए पता और उसका मोबाइल नंबर दर्ज करना है। किस डॉक्टर की पर्ची पर वह अल्ट्रासाउंड जांच करने आई है इसे भी संलग्न करना है। इसके साथ ही एक रेडियोलॉजिस्ट को दो अल्ट्रा जांच घरों में बैठने की अनुमति है। इन सभी विषयों की जांच करनी है। गड़बड़ी मिलने पर केद्रों पर पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत करवाई की जाएगी। बैठक में जनसम्पर्क पदाधिकारी सुनिल कुमार सिंह कार्यपालक दंडाधिकारी रविन्द्र ठाकुर डॉक्टर विकास कुमार राणाए आरके श्रीवास्तव व अन्य चिकित्सा कर्मी एवं समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे।
पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट पालन जरूरी
सिविल सर्जन डॉण् चंद्रभानु प्रताप ने बताया कि पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट के तहत नियमों का पालन किया जा रहा है। समय पर जो जांच घर फॉर्म एफ जमा नहीं करेंगेए इन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सभी सेन्टर पे रेडियोलाजिस्टध् सोनोलॉजिस्ट अपने अपने सेंटर पर अपना समय और किस दिन सेवा दे रहे उसे लिख कर प्रदर्शित करेंगे। जो भी सेन्टर में इंस्पेक्शन में ये नही पाए जाएंगे उनके उनपर कार्यवाई की जायेगी एक्ट को लेकर जिले के सभ अल्ट्रासाउंड जांच घरों को हर महीने की 5 तारीख को फॉर्म एफ जमा करने का निर्देश दिया गया है। फॉर्म जमा नहीं करने वाले जांच घरों को चिह्नित करके कार्रवाई की जाएगी।