कोडरमा। नगर पंचायत प्रशासक शम्भु प्रसाद कुशवाहा द्वारा बताया गया कि सभी प्रकार के भवन का होलिं्डग कर निर्धारण करवाना, होलिं्डग संख्या प्राप्त करना एवं होलिं्डग टैक्स भुगतान करना आवश्यक है। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 152 एवं 161 तथा झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर (निर्धारण संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 के तहत नागरिकों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 एवं 600 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
संपत्ति कर
संपत्ति का आकलन झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 की कंडिका 13 के तहत नगर पंचायत कोडरमा क्षेत्रान्तर्गत सभी संपत्ति मालिकों को अपनी संपत्ति का समय पर असेसमेंट करवा कर होलिं्डग संख्या प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर संपत्ति स्वामी के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसलिए जिन लोगों ने अपनी संपत्ति के असेसमेंट नहीं कराया है, उन सभी को 15 दिनों के अंदर स्वकर निर्धारण प्रपत्र भर आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर अपने वार्ड के टैक्स कलेक्टर या नगर पंचायत के जन सुविधा केंद्र पर अनिवार्य रूप से जमा करवाये।
होल्डिंग टैक्स भुगतान
झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 की कंडिका 12. 2 झारखंड नगर पालिका कर भुगतान (समय प्रक्रिया और वसूली) नियमावली 2017 की कंडिका 3. 1. 4 एवं 3. 1. 5 के अनुसार संपत्ति मालिकों को होलिं्डग टैक्स समय पर जमा करना अनिवार्य है। होल्डिंग टैक्स की देरी या अदायगी न होने पर संबंधित धारक के खिलाफ ब्याज एवं आर्थिक दंड (पेनल्टी) लगाया जाएगा। 15 दिनों के अंदर अपने बकाया राशि का भुगतान करके आर्थिक दंड से बचे।
म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस
झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 455 एवं झारखंड म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल 2017 की कंडिका 2 के तहत किसी भी आवासीय या व्यावसायिक परिसर में बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के व्यापार संचालित करना कानून का उल्लंघन है। दंड का प्रावधान इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 455, 600 एवं झारखंड म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल 2017 की कंडिका 19, 20 के अंतर्गत ट्रेडर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस शूल्क के साथ-साथ बिजनेस को बंद भी किया जा सकता है एवं अतिरिक्त दंड भी लगाया जाएगा। वहीं कोडरमा नगर पंचायत के सभी नागरिकों से अपील किया है कि नगर पंचायत के नियमों का पालन करें, एवं व्यापारी गतिविधियों के लिए आवश्यक ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करें।