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रांची। रांची सिविल कोर्ट ने बुधवार को नरेंद्र सिंह होरा हत्याकांड में सद्दाम उर्फ बब्बन खान, फैसल खान, बिरसा कच्छप और शबीब अंसारी उर्फ छोटू को दोषी करार दिया है। इनकी सजा की बिंदु पर 13 दिसंबर को बहस होगी।
इसके साथ अदालत ने इस केस में ट्रायल फेस कर रहे अन्य अभियुक्तों आसिफ आलम, मेहंदी हसन, शिव रजक, छोटू हुसैन, रशीद अंसारी, मो. सज्जाद आलम और राजा आदिल उर्फ जग्गा को साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपितों से मुक्त कर दिया। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त एक दिनेश राय की कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है।
उल्लेखनीय है कि नरेंद्र सिंह होरा की हत्या वर्ष 2018 में चर्च कॉम्प्लेक्स के पीछे की गई थी। हत्या से पहले उनके साथ लूटपाट भी हुई थी।