रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मंगलवार को पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध माइनिंग को लेकर सख्ती दिखाई। कोर्ट ने तीनों जिलों के उपायुक्तों को अवैध खनन रोकने के आदेश दिए। साथ ही अदालत ने तीन सदस्यीय कमेटी को 26 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष सौंपने का भी निर्देश दिया है।
आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने गढ़वा, पलामू और डाल्टनगंज के उपायुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि तीनों जिलों में किसी भी तरह का अवैध खनन और खनिज की अवैध ट्रांस्पोर्टिंग न हो। साथ ही अदालत ने तीन सदस्यीय कमेटी को 26 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष सौंपने का भी निर्देश दिया है।
पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर उक्त जिलों में खनन की जांच करने का निर्देश दिया था। इस कमेटी में आईजी रैंक के एक और माइनिंग विभाग के दो अधिकारी शामिल हैं।