कोडरमा। जमीन विवाद में हत्या किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को आरोपी विपिन कुमार पिता विशुंधरी जिला कोडरमा निवासी को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रूपये जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं अदालत में 323, 324, 341 व 504/34 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई एवं जुर्माना लगाया। सभी सजाऐ साथ-साथ चलेंगी।
मामला वर्ष 2016 का है इसे लेकर सतगावां थाना कांड संख्या 44/2016 एवं एसटी 198/2021 दर्ज किया गया था अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार रोशन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया। बताते चले कि न्यायालय ने 19 फरवरी को आरोपी को दोषी उठहराया था। इसे लेकर मृतक रूप लाल प्रसाद यादव की पत्नी शकुंतला देवी ने सतगावां थाना में मामला दर्ज कराया था।
थाना को दिया आवेदन में कहा था कि 5 अगस्त 2016 को समय दिन के करीब 10 बजे उनके पति अपने खेत पर काम करने गए थे। गोतिया विशुंधरी प्रसाद यादव पिता स्वर्गीय जीतन महतो, वीपीन कुमार, सवीन कुमार एवं शुमा देवी अपने हाथ में भाला, टागी, लाठी लेकर उससे मारपीट करने लगा। इसी दौरान विशुंधरी ने भाले से सर पर मार दिया, वहीं वीपीन कुमार, शवीन कुमार एवं शुमा देवी टांगी लाठी से वार किया। इसी दौरान सर में ज्यादा चोट लगने से उनकी मौत हो गई। उन्होंने थाने में आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की थी।