रांची। जुडिशल कमिश्नर अरुण कुमार राय की अदालत ने शनिवार को ठगी करने के मामले में रांची जेल में बंद नाइजीरिया के नागरिक मॉरिश सिल्वर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मॉरिश ने रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधिवक्ता सौरव पांडेय और बीरेंद्र प्रताप सिंह के माध्यम से अपनी जमानत याचिका दाखिल की थी। लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।उल्लेखनीय है कि नाइजीरिया के रहने वाले व्यक्ति मॉरिश को बरियातू थाना की पुलिस ने 13 मई को गिरफ्तार किया था। मॉरिस की गिरफ्तारी की जानकारी नाइजीरिया के घाना स्थित दूतावास को भी दे दी गयी थी। मॉरिश के खिलाफ एक महिला ने उसके साथ पैसे की धोखाधड़ी करने की शिकायत बरियातू थाना में की थी।बरियातू थाना क्षेत्र के जोड़ा तालाब की रहने वाली रोजी परवीन ने मॉरिश पर 1.70 लाख रुपये की ठगी करने का मामला दर्ज कराया था। मामले के अनुसंधान के दौरान पता चला कि एक अज्ञात व्यक्ति किसी को रोजी परवीन से 15 लाख लेने के लिए दिल्ली से रांची भेज रहा है। इसी क्रम में रोजी परवीन और एयरपोर्ट थाना की मदद से बरियातू थाना की पुलिस ने नाइजीरियन व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।
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