कोडरमा। जिले के डोमचांच प्रखंड अंतर्गत गरायडीह पंचायत लरियाडीह में जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में बाल अधिकारों से संबंधित कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शामिल जिला विधिक सेवा प्राधिकार रंजीत कुमार ने बताया की बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कानून बनाएं गए हैं। जिसे आप सभी तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है।
बच्चों के लिए बेहतर वातावरण निर्माण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार हर समय उपलब्ध है। आप सभी को जब कभी भी बच्चों से संबंधित क़ानूनी सहायता की जरूरत महसूस हो आप लोग बेझिझक जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सम्पर्क करें। आगे भी ऐसे कानूनी जागरूकता कार्यक्रम नियमित अंतराल में , डीएलएसए, जिला प्रशासन एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंदेशन चलाती रहेगी। वहीं अधिवक्ता अरुण कुमार ओझा ने कहा की बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित कराने, बाल विवाह, बाल मजदूरी जैसी सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने हेतु मिशन वात्सल्य के तहत ग्राम पंचायत में संगठन के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। बाल पंचायत की मुखिया संतोषी कुमारी ने कहा कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, जिसमें शामिल पंडित, मौलवी, पादरी, नाई, साउंड व टेंट वाले एवं बाल विवाह में शामिल सभी लोगों को जुर्माना एवं सजा हो सकती है। बाल विवाह को लोगों में जागरूकता लाकर एवं इससे जुड़े कानूनों का पालन करवाकर ही समाप्त किया जा सकता है।
मौके गजमतिया देवी (गरायडीह), रिंकी देवी (खरीडीह), सरिता देवी, बबिता देवी, शंकर यादव, दीपक राणा, चंदन कुमार, अनिल कुमार, दशरथ कुमार, ज्योती कुमारी, सुमन देवी व बाल मित्र ग्राम गरायडीह, बेहराडीह, खैरीडीह, कुकरिया थमाई, झरीटांड, बसधरवा, रतिथमाई, बदडीहा के पंचयात प्रतिनिधि, ग्रामीण व बच्चे मौजूद थे।