जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। जस्टिस कुलदीप माथुर ने संजीवनी क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) में दर्ज एफआईआर पर गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।
सरसल, साल 2019 में एसओजी में दायर 32 नम्बर एफआईआर के विरुद्ध शेखावत की ओर से एक याचिका पिछले माह राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में दाखिल की थी। इससे पहले जस्टिस प्रवीर भटनागर की कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार करते हुए मामले को दूसरी कोर्ट में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। इससे पहले जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया था।
संजीवनी घोटाला केस एक नजर में :
संजीवनी क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी में लोगों ने करीब 900 करोड़ रुपये निवेश किये थे, लेकिन निवेशकों के पैसे डूब गए। इस मामले को लेकर साल 2019 के अगस्त महीने में एसओजी में सोसाइटी के खिलाफ घोटाले का मामला एफआईआर संख्या 32 के रूप में दर्ज किया गया। इस मामले में एसओजी अब तक सोसायटी के कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सोसाइटी के मुखिया विक्रम सिंह इंद्रोई समेत कई मुख्य लोग भी जेल में हैं। एसओजी केंद्रीय मंत्री के करीबी सीए और कुछ लोगों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवारजन भी नामजद हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है।