रांची। चर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले में मुख्य आरोपित रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन ने बचाव पक्ष के रूप में दो गवाहों में से एक मुख्यमंत्रन को बनाया है। इस पर कोर्ट ने हेमंत सोरेन को समन जारी कर गवाही देने को कहा है।
मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई चल रही है। सीबीआई की ओर से 26 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। इसके बाद बचाव पक्ष को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना है। रंजीत कोहली सहित तीन आरोपितों का इस संबंध में बयान भी दर्ज हो चुका है। इस मामले में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी एवं झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद ट्रायल फेस कर रहे है।
उल्लेखनीय है कि रंजीत कोहली और तारा शाहदेव की शादी सात जुलाई, 2014 को हुई थी। शादी के बाद से ही मारपीट एवं उत्पीड़न की घटनाएं होने लगी थी। हाई कोर्ट के आदेश पर 2015 में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने 22 मई, 2017 को रंजीत सिंह कोहली सहित तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।