पलामू। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के एससी-एसटी कोर्ट के स्पेशल जज संतोष कुमार की अदालत ने गुरुवार को घर में आग लगाकर जान मारने के दोषी अमित कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं विभिन्न धाराओं में लगभग 80 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में तरहसी थाना के उदयपुर निवासी संजय पासवान ने अमित कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह सहित छह नामजद व एक अज्ञात के विरुद्ध तरहसी थाना में कांड संख्या 13/2017 तिथि 23.22017 को भादवि की धारा 147, 148, 307, 149, 302, 149, 436, 149, 427, 149 के तहत दर्ज किया गया था। अमित कुमार पिपराटाड़ के कोटेया निवासी है।
अमित कुमार पर आरोप था कि 22 फरवरी 2017 को 11.30 बजे रात्रि में संजय पासवान के घर में अपने सह अभियुक्त बीरबल पासवान एवं संजय सिंह के साथ मिलकर आग लगा दी थी। उस समय संजय और उसका परिवार सो रहा था। इस कारण संजय पासवान की पत्नी इमली देवी एवं उसकी मां गहनी कुंवर की आग से जलकर मौत हो गई थी। घर का सारा सामान जल गया। संजय पासवान की बेटी रूपा कुमारी, बेटा पवन कुमार, भतीजा सुदेश्वर कुमार घायल हो गए थे।
संजय पासवान का आरोप है कि जमीन हड़पने के उद्देश्य से मजमा बनाकर जान मारने की नीयत से उसके घर में सभी लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। इस मामले में तीन लोगों को पहले ही सजा हो चुका है, जबकि तीन लोग फरार चल रहे हैं।