कोडरमा। यूव़ती से दुष्कर्म कर हत्या किए जाने के एक मामले की मात्र 4 माह कार्य दिवस में त्वरित सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को आरोपी 39 वर्षीय मुकेश कुमार पिता रक्षा सिंह शिवपुर सतगावां निवासी को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 20 हजार रूपये जुर्माना लगाया, जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं अदालत में 376 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई एवं 20 हजार रूपये जुर्माना लगाया, जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं न्यायालय ने 449 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई एवं 10 हजार रूपये जुर्माना लगाया।
जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाऐं साथ-साथ चलेंगी। बताते चलें कि मामला वर्ष 2005 का है। इसे लेकर सतगावां थाना कांड संख्या 10/2005 एवं एसटी 93/2007 दर्ज किया गया था। वहीं अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी 8 गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से एल ए डीसी डिप्टी चीफ किरन कुमारी ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया। बताते चलें कि न्यायालय ने 15 फरवरी को आरोपी को दोषी ठहराया था। इसे लेकर करिता देवी ने सतगावां थाना में मामला दर्ज कराया था।
थाना को दिये गये आवेदन में कहा था कि 4 मार्च 2005 को रात्रि में अपने कमरे में सोई थी। करीब 4ः30 बजे सुबह में बचाओ बचाओ की आवाज पर नींद खुली और आवाज की ओर दौड़ कर गई तो देखा कि एक युवक उसके ननद के कमरे से निकल रहा है। उसे वह पीछे से पकडने का प्रयास की। चेहरा देखा तो बगल का मुकेश कुमार पिता रक्षा सिंह था। उसने मुझे धक्का देकर छत पर चढकर भाग गया। उसके बाद जब वह ननद के कमरे में गई तो उसे जमीन पर चित मृत पाया गया, वहीं सलवार का नारा खुला हुआ था। उन्होंने पड़ोसी मुकेश कुमार पर ही दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोप लगाया था।