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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि राज्य में किसी जगह श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े किसी समारोह की इजाजत देने से सिर्फ इस आधार पर इनकार न किया जाए कि वहां नजदीक में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहे हैं।
सुप्रीम ने यह निर्देश तमिलनाडु सरकार पर श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लाइव प्रसारण पर रोक लगाने का आरोप लगाने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। तमिलनाडु के एक भाजपा कार्यकर्ता ने यह याचिका दायर की थी। तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि बैन का कोई आदेश राज्य सरकार की ओर से नहीं दिया गया। राज्य में प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण, पूजा अर्चना, भजन पर कोई रोक नहीं है ।