कोडरमा। मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राकेश चंद्रा की अदालत ने सोमवार को आरोपी महिला 37 वर्षीय सविता देवी पति स्व. राजू डांगी चतरा निवासी को 18 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रूपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला वर्ष 2023 का है इसे लेकर कोडरमा रेल थाना प्रभारी द्वारा मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि गुप्त सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन परिसर से एक महिला को पकड़ा गया था, जिसके पास थैले से दो पैकेट अफीम बरामद किया गया। जिसका वजन 2 किलो 600 ग्राम जिसकी कीमत करीब ढाई लाख रुपये आंकी गई थी। पूछने पर उपरोक्त महिला ने बताया कि वह चतरा से अफीम बरेली यूपी ले जा रही थी। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया।
लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता तरुण कुमार ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयों का अवलोकन करने के उपरांत दोषी पाते हुए सजा तय कीया और जुर्माना लगाया।