रांची। अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की अदालत ने हत्या मामले की सुनवाई करते हुए प्रेमी राज मुंडा और प्रेमिका अंजली देवी को दोषी ठहराया है। खेलगांव के गाड़ीगांव निवासी अंजली देवी ने अपने प्रेमी राज मुंडा के साथ साजिश रचकर अपने पति राजू मिर्धा की हत्या करने का आरोप है।
अदालत ने सजा पर फैसले की तिथि 21 दिसंबर निर्धारित की है। अंजली और राज के बीच अवैध संबंध था। मृतक कमाने राज्य से बाहर गया हुआ था। इसी दौरान उसकी दोस्ती नामकुम के लालखंटगा निवासी राज मुंडा से हो गई थी। दोस्ती ऐसी हो गई कि राज मुंडा महिला के घर आने जाने लगा था। महिला किराए के घर में रहती थी।
राजू मिर्धा की अनुपस्थिति में अभियुक्त राज मुंडा उससे अवैध संबंध बनाता था। दोनों शादी भी करने का इरादा था। दोनों के बीच महिला का पति आ रहा था। दोनों ने मिलकर 26 अगस्त 2021 की रात में जब राजू मिर्धा सो रहा था, इसी क्रम में दोनों ने मिलकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी । राजू मिर्धा कुछ दिन पहले ही घर लौटा था। राजू मिर्धा और अंजली ने दोनों प्रेम विवाह किया था। दोनों से दो बच्चे भी है। घटना को लेकर खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।