कोडरमा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो अदालत के न्यायाधीश गुलाम हैदर की अदालत ने स्पेशल पोक्सो 22/2022 की सुनवाई करते हुए फरमान खान पिता स्व. अजीज खान, खेसकरी जयनगर 20 वर्ष को 15 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं जबरन दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाया और सजा सुनाई। न्यायालय ने अंडर 6 पोक्सो एकट के तहत दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं न्यायालय ने 363 भा.द.वि के तहत दोषी पाते हुए 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दो हजार रूपये जुर्माना लगाया।
जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 366 भा.द.वि के तहत 7 वर्ष की सजा सुनाई और 3 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भूतनी होगी, सभी सजाऐ साथ-साथ चलेगी। बताते चलें कि नाबालिग लड़की की मां के लिखित आवेदन पर जयनगर थाना में थाना कांड संख्या 115/2022 दर्ज किया गया था। वहीं अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक शिव शंकर राम, अधिवक्ता अनवर हुसैन एवं सुधीर कुमार सिंहा ने किया। इस दौरान सभी 9 गवाहों का परीक्षण कराया गया। वहीं लोक अभियोजक ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया।
वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दशरथ यादव व रामेश्वर चंद्र यादव ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।