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दुमका। प्रथम श्रेणी, न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव की अदालत ने मंगलवार को आठ साल पुराने बहू के अपहरण व दहेज प्रताड़ना में सास चेचनी देवी को दोषी करार देते हुए 18 माह और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर महिला को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक खुशबुददीन अली ने छह गवाह के बयान दर्ज कराए।
जरमुंडी के नवाडीह गांव की सुमित्रा देवी ने चार फरवरी 15 को जरमुंडी थाना में मामला दर्ज कराया था। बताया कि वर्ष 10 में बेटी चमेली देवी की शादी फाड़सिमल गांव के डमरू यादव के साथ की थी। शादी के बाद से उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। मुख्य आरोपित पति डमरू दरवे व ससुर नागेश्वर दरवे को पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी।