कोडरमा। पांच वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर जबरन दुष्कर्म किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी 18 वर्षीय रवि कुमार पिता उमेश रविदास ग्राम लतबेदवा जयनगर, निवासी को 376एबी आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 2 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतनी होगी। इसे लेकर जयनगर थाना कांड संख्या 37/2022 एवं स्पेशल पाॅक्सो केस नंबर 09/2022 दर्ज कराया गया था। अभियोजन का संचालन पीपी पीके मंडल ने किया।
इस दौरान सभी 12 गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक पीपी पीके मंडल ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार सिन्हा ने बचाव करते हुए दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।
क्या है मामला
भूक्तभोगी बच्ची की मां ने जयनगर थाना में आवेदन देकर कहा था कि 14 मार्च 2022 को संध्या करीब 4ः30 बजे उसकी 5 वर्षीय पुत्री शिव मंदिर के पास खेल रही थी। इसी दौरान रवि कुमार उसे बहला फुसला कर अपने घर ले गया और उसका बलात्कार किया। बच्ची रोते रोते जब घर आई तो सारी बात बताई। घर आने पर बच्ची की तबीयत भी खराब हो गई। बच्ची की मां ने आवेदन देकर आरोपी पर कार्रवाई की गुहार लगाई थी।