दुमका। दहेज हत्या के एक मामले में पति समेत सास को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने सजा और जुर्माना किया। सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने शनिवार को सुनाया। मामला हंसडीहा थाना क्षेत्र के नोनीहाट में वर्ष 2017 में दहेज के लिए विवाहिता का हत्या का है। न्यायालय ने 28 साल की विवाहिता रेशमी देवी की हत्या में दोषी पाते हुए पति प्रवीण साह को 10 साल और सास मनोरमा देवी को सात साल की सजा एवं जुर्माना सुनाया। जुर्माना की राशि 5-5 हजार नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त दोषियों को सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार देवघर जिला के जसीडीह थाना क्षेत्र के रोहिणी की रहने रेशमी देवी की शादी 2012 में नोनीहाट निवासी पारा शिक्षक प्रवीण कुमार साह से हुई थी। शादी में अच्छा खासा दान दहेज देने के बाद भी ससुराल वाले 5 लाख की मांग कर रेशमी को प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता ने जब उनकी मांग पूरी करने में असमर्थता जताई तो और प्रताड़ना का सिलसिला और बढ़ गया। छह अगस्त 17 को प्रवीण ने साले रौशन साह को फोन कर बताया कि उसकी बहन की तबीयत खराब है। रौशन जब ससुराल गया तो बहन मृत पड़ी हुई थी। रौशन की सूचना पर हंसडीहा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लिया। हत्यारोपियों ने विवाहिता का हात्या गला दबा कर कर दिया था।
पुलिस भाई के बयान पर पति व सास के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करते हुए पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी। सास मनोरमा देवी जमानत पर बाहर थी। न्यायालय से सजा मुकर्रर होने के बाद सास को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। मामले में अदालत में 9 गवाहों का बयान दर्ज हुआ। लोक अभियोजक चंपा कुमारी व बचाव पक्ष से अधिवक्ता सोमा गुप्ता बहस कर रही थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद मां-बेटे को दहेज के लिए हत्या का दोषी करार देकर सजा स