नीट स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अहम सुनवाई हुई। सीबीआई ने कोर्ट में बंद लिफाफे में जांच की रिपोर्ट सौंपी। कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि पेपर लीक लोकल लेवल पर हुआ है और प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर सर्कुलेट नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच दूसरी बार नीट यूजी परीक्षा धांधली मामले की सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 परीक्षा में धांधली से संबंधित मामले की पहली सुनवाई के दौरान विवाद से जुड़े 4 स्टेक होल्डर्स, एनटीए, सीबीआई, केंद्र सरकार और रीटेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं से रिपोर्ट मांगी थी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा की सीबीआई ने इस मामले मैं स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट 18 जुलाई को मामले पर अहम फैसला सुनाएगी। करीब 24 लाख छात्रों को कोर्ट के फैसले पर नजर है।
बता दें कि कोर्ट में कुल 38 याचिकाओं सुनवाई होनी है। इस बाबत कोर्ट में 34 याचिकाएं दायर हैं। छात्र, टीचर्स,कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ये याचिकाएं दायर की है। जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने दायर की है। वहीं, मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG में कथित लीक मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में सीबीआई अभी कर 11 लोगों की गिरफ्तार कर चुकी है और 6 FIR दर्ज किए हैं।
नीट स्कैम मामले में सीबीआई ने 6 एफआईआर दर्ज की है। बिहार में पेपर लीक से जुड़ी शिकायत, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में उम्मीदवार की जगह किसी और की उपस्थिति और धोखाधड़ी से संबंधित शिकायत दर्ज है। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेपर लीक मामले में गहन तरीके से जांच होनी चाहिए।