कोडरमा। तिलैया थाना कांड संख्या 107/2023, पोक्सो 17/2023 की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो अदालत के न्यायाधीश गुलाम हैदर की अदालत ने विकास कुमार पिता संजय राम विद्यापुरी तिलैया 21 वर्ष को दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय नाबालिक के साथ जबरन दुष्कर्म करने के प्रयास मामले में दोषी पाया और सजा सुनाई। न्यायालय ने अंडर 4 पोक्सो एकट के तहत दोषी पाते हुए 13 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया, जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं न्यायालय ने 450 भा.द.वि के तहत दोषी पाते हुए सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही तीन हजार रूपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 506 भा.द.वि के तहत चार वर्ष की सजा सुनाई और 2 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 323 के तहत 6 महीना सजा सुनाई गई, तथा 500 जुर्माना लगाया गया, जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी, सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। बताते चलें कि नाबालिक बच्ची के पिता के लिखित आवेदन पर तिलैया थाना में मामला दर्ज किया गया था।
वहीं अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया। वहीं लोक अभियोजक ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गोविंद कुमार ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।