पलामू।जिले के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में शनिवार को अबुआ आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृति के लिए आवास अनुमोदन के लिए जिला स्तरीय अपीलीय समिति की बैठक हुई। सवर्सम्मति से सभी सदस्यों द्वारा ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित योग्य लाभुकों की सूची पर जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।
योग्य लाभुकों की सूची का सभी प्रखंड कार्यालय एवं पंचायत भवन के सूचना पट्ट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया। प्रखंड द्वारा जिला को समर्पित सूची का प्रखंड एवं पंचायत स्तर से टीम बनाकर पुनःसर्त्यापन कराने एवं सूची में सभी योग्य लाभुक होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। स्वीकृति सूची में किसी भी अयोग्य लाभुक का नाम पाये जाने पर संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव जवाबदेह होंगे एवं लाभुक का आवास स्वीकृति-रद्द कर राशि वसूली की कार्रवाई की जायेगी। गलत सूची समर्पित वाले पंचायत सचिवों के विरुद्ध बर्खास्त की कार्रवाई की जायेगी।
संबंधित सूची का सत्यापन जिला स्तर से भी टीम गठित कर कराने का निर्णय लिया गया। प्राथमिकता के क्रम में वैसे लाभुक जो दस्तावेज नहीं जमा करने के कारण अयोग्य की सूची में शामिल किए गए हैं या अस्थायी पलायन के कारण दस्तावेज जमा नहीं कर पाये है उन्हें 01 सप्ताह के अंदर प्रखण्ड-पंचायत कार्यालय में दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया गया।