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रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सोमवार को लालपुर स्थित न्यूक्लियस मॉल को लेकर दाखिल पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने ईडी से पूछा है कि न्यूक्लियस मॉल की जमीन मामले में जांच हो रही है या नहीं, अगर जांच हो रही है तो क्या बात सामने आयी है।
कोर्ट ने मामले में सीबीआई को भी प्रतिवादी बनाया है। हाई कोर्ट ईडी के अधिवक्ता को इंस्ट्रक्शन लेने का निर्देश दिया है कि क्या इस मामले का अनुसंधान ईडी कर रही है। कोर्ट को बताया गया कि एक मामले में न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल से ईडी पूछताछ कर रही है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि लालपुर में जो न्यूक्लियस मॉल बना है वह गलत ढंग से बना है।