रांची। झारखंड हाई कोर्ट में जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुई गड़बड़ी मामले में दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुई वित्तीय गड़बड़ी की जांच को लेकर तीन सदस्यीय एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। एसआईटी में एक आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी, एक डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी तथा एक इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी रहेंगे।
एसआईटी बनाने की जिम्मेदारी कोर्ट ने डीजीपी को सौंपी है। कोर्ट में जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अकाउंट से एसोसिएशन से संबंधित व्यय के लिए पैसे की निकासी के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया है।कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एसोसिएशन का कोई पदाधिकारी पैसे की निकासी नहीं कर सकता है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मार्च 2024 तीसरे सप्ताह में निर्धारित की है।