कोडरमा। तिलैया थाना कांड संख्या 40/2022 स्पेशल पोक्सो 5/2022 की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो अदालत के न्यायाधीश गुलाम हैदर की अदालत ने 24 वर्षीय विकास कुमार पिता कट्टू सिंह अंबेडकर नगर तिलैया निवासी को कक्षा एक में पढ़ने वाली 6 वर्षीय नाबालिक बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म करने के प्रयास मामले में दोषी पाया और सजा सुनाई। न्यायालय ने अंडर 6 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 22 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 20 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं न्यायालय ने 363 भा.द.वी के तहत दोषी पाते हुए 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई, साथ ही पांच हजार रूपये जुर्माना भी लगाया।
जुर्माना की राशि नहीं देने पर पांच माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 354 भा.द.वी के तहत 4 वर्ष की सजा सुनाई और 3 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 354ए (2) के तहत 2 वर्ष सजा सुनाई गई तथा 2000 जुर्माना लगाया गया, जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो मांह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं 354बी के तहत दोषी पाते हुए 5 वर्ष सजा सुनाई गई तथा पांच हजार रूपये जुर्माना भी लगाया गया, जुर्माना की राशि नहीं देने पर 5 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाऐं साथ-साथ चलेगी। बताते चलें कि नाबालिक बच्ची की मां के लिखित आवेदन पर तिलैया थाना में मामला दर्ज किया गया था।
वहीं अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक एंजेलिना वारला एवं ज्योति कुमारी वर्मा ने किया। इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सूरज बिहारी ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना भी लगाया गया।