कोडरमा। जयनगर थाना कांड संख्या 08/2021, एसटी 119/2021 के अभियुक्त संजय कुमार उर्फ बबलू राय एवं जितेंद्र कुमार सिंह के मामले की सुनवाई के पश्चात् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने अंडर सेक्शन 25(1ए)/35 एवं आर्म्स एक्ट एक्ट के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्तों को 7-7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर आरोपीयों को 1-1 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं अंडर सेक्शन 26(2)/35 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 7-7 साल सश्रम कारावास व 10 हजार जुर्माना लगाया गया।
जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। वहीं अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीपी पीके मंडल ने किया। इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक पीपी मंडल ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय पांडे ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।