कोडरमा। दहेज के लिए हत्या किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को आरोपी मो. जावेद पिता निजामुद्दीन पिपराही चंदवारा निवासी को 304 (बी) आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 30 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी, मामला वर्ष 2020 का है। इसे लेकर चंदवारा थाना कांड संख्या 57/2020 एवं एसटी -42/2020 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
वहीं अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला व अधिवक्ता अनवर हुसैन ने किया। इस दौरान सभी 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला अधिवक्ता अनवर हुसैन ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।
थाना को दिये आवेदन में क्या कहा था
इसे लेकर मृतक के पिता मो. शहजाद ने चंदवारा थाना में मामला दर्ज कराया था। थाना को दिये आवेदन में कहा था कि उसकी पुत्री अफसाना खातुन की शादी 27 जून 2019 को मो. जावेद के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। 3 माह तक वह ससुराल में ठीक से रही, उसके बाद उसे एक मोटरसाइकिल और 50 रूपये नगद के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। पंचायती भी हुई मगर कोई फायदा नहीं हुआ एवं 23 जून 2020 को सुबह 6 बजे फोन से सूचना मिली कि आपकी पुत्री की मौत हो गई है। जब वहां पहुंचा तो देखा कि उनकी पुत्री पलंग पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है और घर के सारे लोग भाग गए हैं। उन्होंने मो. जावेद, मो. आबिद, सावेद, नजमुल खातून सहित अन्य लोगों पर उसकी पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई की गुजारिश की थी।