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अररिया । अररिया सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव एक्साइज कोर्ट संख्या द्वितीय संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने शराब माफिया 42 वर्षीय अरविंद राय को आठ साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम नहीं जमा करने पर दोषी को छह महीने तक की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।
घटना के मुताबिक पुलिस ने 18 फरवरी 2021 को दोपहर के दौरान जोकीहाट के जहानपुर स्थित अर्ध-निर्मित टोल प्लाजा में बांस से लदे बारह पहिया वाले ट्रक में 2653.74 लीटर विदेशी शराब पकड़ा था। पश्चिम बंगाल के वर्धमान के रहने वाले ट्रक चालक चन्द्रमा चौधरी सहित जयंत कुमार,देवनाथ कुमार,मयंक सहनी को गिरफ्तार किया गया था। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने अरविंद कुमार राय को अवैध शराब बिक्री के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था।