रांची। रांची के मोरहाबादी स्थित राज्य अतिथिशाला के आस पास धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली किए जाने की संभावना है। हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम अन्य जगहों पर हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
इसे लेकर शुक्रवार को अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर उत्कर्ष कुमार बिएनएसएस की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोरहाबादी स्थित राज्य अतिथिशाला के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय को छोडकर) निषेधाज्ञा जारी किया है।
यह निषेधाज्ञा 19 जुलाई के पूर्वाह्न नाै बजे से रात 12 बजे तक के लिए लागू रहेगा।
जारी निषेधाज्ञा के दौरान बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करने पर रोक रहेगी। साथ ही किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलने पर पाबंदी रहेगी।
इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर भी रोक रहेगी।
यह आदेश जिला प्रशासन की ओर से प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा।