कोडरमा। महिला को मारकर गंभीर रूप से घायल किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को 27 वर्षीय सिकंदर राणा पिता प्रयाग राणा एवं 55 वर्षीय खूबी राणा पिता प्रयाग राणा बेहराडीह डोमचांच जिला कोडरमा निवासी को 325 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रूपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर चार माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं अदालत ने 323, 341, 448 व 504 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए कारावास की सजाएं सुनाई एवं जुर्माना लगाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। वहीं न्यायालय ने किशोरी देवी व सुमंती देवी को साक्षय के अभाव में रिहा कर दिया।
मामला वर्ष 2016 का है। इसे लेकर डोमचांच थाना कांड संख्या 137/2016 एवं एसटी 64/2017 दर्ज किया गया था। वहीं अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी 5 गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जयप्रकाश नारायण ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया।
अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा तय किया और जुर्माना लगाया। इसे लेकर मालती देवी ने थाना को आवेदन देकर कहा था कि 19 दिसंबर 2016 को सुबह 6ः30 बजे घर के दरवाजे पर मैं आग ताप रही थी। इस समय सिकंदर राणा, खुशी राणा, किशोरी देवी व सुमंती देवी मेरे यहां पहुंचे एवं सिकंदर अपने चादर के अंदर कुल्हाड़ी छुपाए हुए था और आते ही मेरे सर पर कुल्हाड़ी से मार दिया, जिससे मैं गंभीर रूप से घायल हो गयी।
वहीं खुशी राणा, किशोरी देवी और सुमंती देवी ने लात घुसो एवं डंडे से मेरे ऊपर प्रहार किया। गंभीर रूप से चोट लगने के कारण में बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाकर इलाज कराने के बाद होश आया। पुलिस को दिये आवेदन में पुलिस से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की थी।