कोडरमा। विधवा को शादी का झांसा देकर 5 वर्षों तक यौन शोषण किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी परमेश्वर यादव पिता विष्णु यादव उर्फ शिवम यादव, घरमुंडा जयनगर जिला कोडरमा निवासी को 376 (आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने 30 हजार रूपये जुर्माना लगाया, जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वही 420 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी, साथ ही 30 हजार रूपये जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाऐ साथ-साथ चलेंगी। मामला वर्ष 2018 का है। इसे लेकर जयनगर थाना कांड संख्या 255/2018 एवं एसटी एसटी एवं 93/2018 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
वहीं अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी 5 गवाहों का परीक्षण कराया गया। वहीं लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दशरथ यादव ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया। इसे लेकर भुक्तभोगी महिला ने मामला दर्ज कराया था। आवेदन में कहा था कि उसके पति की मृत्यु 13 वर्ष पूर्व हो गई थी।
पति की मृत्यु के उपरांत उसे उसके बच्चे के परवरिश में काफी परेशानी आ रही थी। जिसकी वजह से वह गांव और आस-पड़ोस में मजदूरी करने लगी। इसी दौरान परसाबाद टेंट हाउस में भी उसे मजदूरी का काम मिला और एक दिन एकांत पाकर उसके साथ परमेश्वर यादव जबरन शारीरिक संबंध बनाया। जब वह विरोध की तो कहा कि तुझसे शादी कर लेंगे, अभी कुंवारा हूं मगर किसी से अभी कहना नहीं।
इस प्रकार वह बराबर बुलाता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता, इसी प्रकार हुआ 5 वर्षों तक यौन शोषण करता रहा। एक दिन वह उससे टेंट में पैसे की जरूरत बोलकर 30 हजार रूपये ले लिया और वापस नहीं किया, इसी दौरान वह प्रेग्नेंट भी हो गई। जिसे बाद में वह एक प्राइवेट डाॅक्टर से येवोरसन करवा दिया। जब वह शादी के लिए दवाब बनाने लगी तब जाकर वह एक दिन बताया कि वह शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लड़की ने दबाव बनायी तो उसे मारपीट कर भगा दिया और कहा जो करना है कर लो। महिला ने आरोपी के विरुद्ध आवेदन में उचित कार्रवाई करने की मांग की थी।