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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने फांसी की सजा के खिलाफ याचिकाकर्ता डब्लू मोदी की क्रिमिनल अपील एवं राज्य सरकार की ओर से फांसी की सजा को कंफर्म करने को लेकर दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुनाया है।
हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को अभियुक्त डब्लू मोदी की फांसी की सजा को 25 साल की कैद में तब्दील कर दिया। नाबालिक के साथ रेप एवं हत्या मामले में अभियुक्त डब्लू मोदी को धनबाद की पोक्सो की अदालत ने वर्ष 2022 में फांसी की सजा सुनाई थी। अभियुक्त पर आरोप है कि उसने आठ वर्षीय बच्ची को घर से पार्टी के बहाने घुमाने ले गया था। इसी दौरान उसने बच्ची के साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। साथ ही लाश को छिपा दिया था। मामले को लेकर धनबाद के पुटकी थाना में कांड संख्या 42/2018 दर्ज की गई थी।