पलामू। लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्थगित कर कुछ दिन बाद ही दोबारा वोटिंग कराने का निर्णय लेने पर जिले की तरहसी प्रमुख प्रिया कुमारी ने मेदिनीनगर के निर्वाचन पदाधिकारी सह सदर एसडीओ से जवाब मांगा है। प्रमुख प्रिया ने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आखिर किस नियमावली के तहत सदर एसडीओ ने उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को पहले स्थगित किया और अब दोबारा वोटिंग कराने के पक्ष में हैं।
प्रमुख ने दावा करते हुए कहा कि पंचायत राज अधिनियम की नियमावली कहती है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद उसे पूरा करना है। यह चाहे तो अंतिम समय में रद्द क्यों न हो जाए? स्थगित करने का कोई नियम नहीं है। आखिर किस नियमावली के तहत निर्वाचन पदाधिकारी ने अविश्वास प्रस्ताव को स्थगित किया। उन्होंने कहा कि किसी तरह की रोक-टोक होने पर एक वर्ष तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग नहीं हो सकती।
मामले में मेदिनीनगर के निर्वाचन पदाधिकारी सह सदर एसडीओ राजेश शाह ने कहा कि आरोप किसी तरह का कोई लगा सकता है। इसके लिए लोग स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में चुनाव आयोग से गाइडलाइन मांगी गई है। जैसी जानकारी दी जाएगी, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि गत 3 जुलाई को उप प्रमुख अजय कुमार सिंह एवं उदयपुरा वन की पंचायत समिति सदस्य शकुंतला देवी द्वारा अन्य पंचायत समिति सदस्यों के साथ प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का आवेदन दिया था। 15 दिन के भीतर प्रपत्र ख के माध्यम से इसकी सूचना देकर चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था। 8 जुलाई को सूचना देकर 18 जुलाई को चुनाव कराने की तिथि निर्धारित की गई थी।
इससे पहले ही 17 जुलाई को चुनाव कराने का निर्णय यह कहते हुए स्थगित कर दिया गया था कि 25 जुलाई को प्रमुख प्रिया कुमारी त्यागपत्र दे देंगी जबकि प्रमुख का कहना है कि इस तरह की कोई सहमति नहीं दी थी और ना ही इस तरह का कोई दस्तावेज में भी उपलब्ध है। बावजूद स्थगित निर्णय के बाद दोबारा तत्काल में वोटिंग का निर्णय कहीं से भी सही नहीं है।
गत 20 अगस्त को उप प्रमुख अजय कुमार सिंह, उदयपुर वन की पंचायत समिति सदस्य शकुंतला देवी एवं अन्य पंचायत समिति सदस्यों ने दोबारा अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए आवेदन दिया है।