कोडरमा। नाबालिक की हत्या किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने गुरुवार को आरोपी 58 वर्षीय सुरेश नाथ गोस्वामी मरकच्चो निवासी को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रूपये जुर्माना भी लगाया, जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं न्यायालय ने 201 आईपीसी में दोषी पाते हुए 3 वर्ष की सजा सुनाई है, सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
मामला 14 अक्टूबर 2023 का है, इसे लेकर मरकच्चो थाना में मृतक के दादा इंद्रदेव नाथ गोस्वामी ने मामला दर्ज कराया था। बाद में बच्चे का शव हत्या कर तालाब में फेंका हुआ पाया गया था। वहीं अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला एवं अधिवक्ता अनवर हुसैन ने किया। इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया। कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए पीपी एंजेलिना वारला एवं अधिवक्ता अनवर हुसैन ने न्यायालय से अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया।
वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयों का अवलोकन करने के उपरांत उपरोक्त अभियुक्त को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना भी लगाया। वहीं न्यायालय ने 201 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए उपरोक्त अभियुक्त को 3 वर्ष की सजा सुनाई। वहीं न्यायालय ने दो अन्य को साक्षय के अभाव में बरी कर दिया।