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दुमका। न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी विजय कुमार यादव ने गुरुवार को सरकारी जमीन अतिक्रमण मामले में चार लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी। दोषी जिले के रामगढ थाना क्षेत्र के महोबना गांव निवासी सचिन मांझी, हेम गोपाल मांझी, मूलचंद माझी एवं संजय मांझी है।
न्यायालय ने सभी को दोषी करार देते हुए छह माह साधारण कारावास की सजा एवं पांच हजार जुर्माना किया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 15 दिन अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले में पांच गवाहों की गवाही गुजरी। न्यायालय में केस की पैरवी पदाधिकारी एएसआई सुधीर ठाकुर कर रहे थे। ग्राम प्रधान लक्ष्मीकांत मांझी के लिखित शिकायत पर रामगढ पुलिस 11 मई 2020 को मामला दर्ज की थी।