कोडरमा। नगर पंचायत प्रशासक शशि शेखर सुमन की अध्यक्षता में सोमवार को राजस्व संग्रहण के लिये बैठक का आयोजन किया गया, बैठक में उन्होंने बताया कि नगर पंचायत कोडरमा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष का टैक्स संग्रहण एवं कार्य योजना की चर्चा की गई। उन्होंने कोडरमा नगर पंचायत वासियों से आग्रह किया कि ससमय होल्डिंग टैक्स जमा करें। 30 जून तक होल्डिंग टैक्स भुगतान करने पर 5 से 15 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है।
पिछले वर्ष के बकायदारों को नोटिस देने का निर्देश दिया गया, नोटिस के बावजूद भी होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करने पर नगर पालिका अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी एवं बैंक खाता फ्रिज की जाएगी। इसके अलावे ऐसे धृतिधारी जिन्होंने अपना संपत्ति का आकलन नहीं कराया है वे 7 दिनों के अंदर अपना संपत्ति का आकलन कराएं, जिन धृतिधारी अपने मकान को अपग्रेड किए हो, उन्हें पुनर्मूल्यांकन कराना आवश्यक है इसके लिए जन सुविधा केंद्र में आकर पुनर्मूल्यांकन कराना सुनिश्चित कराये। छूटे हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठान दुकानदार जल्द से जल्द ट्रेड लाइसेंस लेना सुनिश्चित करें जो प्रतिष्ठान दुकानदार ट्रेड लाइसेंस नहीं लेते हैं वैसे प्रतिष्ठानों दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दंड शुल्क लिया जायेगा।
दुकानदार अपना लाइसेंस अपने दुकान में सामने की ओर चिपका कर रखे जिनका ट्रेड लाइसेंस का समय सीमा समाप्त हो चूका है जल्द से जल्द नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें, विलंब होने पर फाइन लिया जायेगा। बैठक में नगर मिशन प्रबंधक संजीत कुमार साहु, विशाल कुमार दुबे, कुणाल गोस्वामी, रामदेव कुमार साव, रश्मि कुमारी सिन्हा, विकास कुमार, तिलक कुमार, राजन कुमार आदि उपस्थित थे।