पलामू। झारखंड प्रदेश के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर बुधवार को पलामू व्यवहार न्यायालय के एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। मंत्री ने यहां अपना बयान दर्ज कराया। उनके खिलाफ वर्ष 2014 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था।
कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद बाहर आए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि गलत आरोप लगाकर उनके खिलाफ वर्ष 2014 में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र पर हंगामा करने का आरोप उनके ऊपर लगा था जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की गयी थी।
उन्होंने कहा कि केवल उनके खिलाफ ही मामला दर्ज हुआ था जबकि वहां पर कई लोगों की मौजूदगी थी। सत्ता पक्ष के विधायक ने आरोप लगाया था लेकिन उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा, इसकी उम्मीद वे करते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए इस मामले में ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं रहेगा।
इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पलामू जिलाध्यक्ष राजेन्द्र सिन्हा, युवा नेता दीपक तिवारी, अभिषेक सिंह सहित अन्य पार्टी नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे।