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रांची। अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की कोर्ट ने शनिवार को शंकर साव की हत्या के तीन आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। आरोपितों में उमेश साव, कविता देवी और संध्या साव शामिल है, इन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है।
शंकर साव की हत्या वर्ष 2022 में की गयी थी। हत्या के बाद शंकर की पत्नी ने उमेश साव, कविता देवी और संध्या साव को नामजद आरोपित बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवायी थी। इस संबंध में रांची के रातू थाना में तीनों के खिलाफ कांड संख्या 02/2022 दर्ज की गयी थी। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ। आरोपितों की ओर से अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह ने बहस की।
अभियोजक पक्ष की ओर से कुल सात गवाह कोर्ट में पेश किये गये लेकिन गवाह यह साबित नहीं कर पाये कि शंकर की हत्या उमेश साव, कविता देवी और संध्या साव ने की है।