कोडरमा। उतरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त पवन कुमार शनिवार को कोडरमा पहुंचे और समाहरणालय स्थित सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इसके पूर्व उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने आयुक्त को पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। बैठक के दौरान वन विभाग, खनन, मत्स्य, नगर पर्षद, उत्पाद, परिवहन समेत अन्य विभागों द्वारा प्राप्त राजस्व और लक्ष्य की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व वसूली में तेजी लाते हुए हरहाल में लक्ष्य की प्राप्ति करने का निर्देश दिया।बैठक में खनिज पदार्थों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध अब तक हुए कार्रवाई की समीक्षा किया और अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों को अक्षरशः पालन करें, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, अवैध रूप से बालू का उठाव करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करें।
आयुक्त ने जिला खनन टास्क फोर्स को नियमित रूप से छापामारी अभियान चलाकर, पत्थरों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने आदि का निर्देश दिया, बैठक में दाखिल खारिज के मामलों की समीक्षा अंचलवार करते हुए आयुक्त ने सभी सीओ को निर्देशित करते हुए कहा कि दाखिल खारिज के लम्बित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादित करें, ई कोर्ट से सम्बंधित मामलों के निष्पादन में तेजी लाएं, उन्होंने सीओ को निर्देशित करते हुए कहा कि 30 दिन से लेकर 90 दिनों के अंदर के दाखिल खारिज के लम्बित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादित करें, बिना कोई ठोस वजह के मामलों को लटकाए नही रखें। मौके पर डीएफओ सौमित्र शुक्ल, डीडीसी ऋतुराज, एसी पूनम कुजूर, एसडीओ रिया सिंह, डीटीओ विजय कुमार सोनी, डीएसओ अविनाश पूर्णेन्दु, अधीक्षक उत्पाद अजय कुमार गौड़, अंचलों के सीओ आदि मौजूद थे।
सेवा के अधिकार नियमों का पालन सुनिश्चित हो: आयुक्त
बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत के दौरान आयुक्त ने कहा कि बैठक प्रमुख रूप से तीन बिन्दुओं पर हुआ और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। वहीं उन्होंने कहा कि सभी अंचलों के सीओ को निर्देशित किया गया है कि दाखिल खारिज के मामलों में सेवा के अधिकार अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन हो, अधिनियम के तहत दाखिल खारिज के मामलों में कार्रवाई के दौरान आपत्ति प्राप्त होने पर 90 दिनों के अंदर मामले को निष्पादित किया जाय, इसके लिए उपायुक्त को भी निर्देश दिया गया है।
सेवा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने पर सम्बंधित सीओ पर आर्थिक दंड लगाने का निर्देश दिया गया है, उन्होंने कहा कि छोटी मोटी गलतियों में नामांतरण वाद को अस्वीकृत नही करने बल्कि प्रभावित पक्ष को सूचना देकर उनका पक्ष लेने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज के लम्बित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादित करने, आंतरिक राजस्व वसूली में वृद्धि लाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि राजस्व से सम्बंधित सभी विभागों को लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली करने, जनता के कार्यों को तेजी से करने, लोग बेवजह कार्यालयों का चक्कर नही लगाएं, इस पर ध्यान रखने आदि का निर्देश दिया गया।