पलामू। पलामू व्यवहार न्यायालय के जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने दोहरे हत्याकांड के आरोपित हैदरनगर के करीमनडीह के शदाब हसरत को सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपित को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
इस मामले में 23 मई 2019 को हैदरनगर थाना में करीमनडीह के मोहम्मद इसराउल हक ने चार नामजद व दो अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी। मामले में कांड संख्या 36/2019 दर्ज की गयी थी। शदाब हसरत मोहम्मद इसराउल हक की पुत्री राबिया परवीण (मृतका) से जबरदस्ती निकाह करना चाहता था, परंतु राबिया को निकाह करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
शदाब हसरत 23 मई 2019 को सुबह 8.30 बजे अन्य अभियुक्त साथियों के साथ मिलकर मोहम्मद इसराउल हक के घर पहुंचकर राबिया पर चाकू से कई बार प्रहार किया, जिससे वह लहूलुहान हो गई। राबिया को जब एहसान अली बचाने दौड़कर आए तो अभियुक्त के साथी राजू एवं तनवीर ने उन्हें पकड़ लिया और उनके सीने पर चाकू मारा, जिससे घटनास्थल पर ही एहसान की मौत हो गई, जबकि राबिया को अस्पताल ले जाने के क्रम में मृत्यु हो गई थी।
अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए शदाब हसरत को सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं अन्य तीन आरोपित के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र समर्पित नहीं किया है। जांच जारी रखा है।