कोडरमा। अनुमंडल पदाधिकारी रिया सिंह ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत एक निर्देश जारी कर जिले के बैंकों, एटीएम, ज्वेलरी दुकानें, पेट्रोल पम्पों, होटलों, रेस्टोरेंट, सिनेमा हाॅल, शराब की दुकानों, मल्टी स्टोरी फ्लैट, बस और ऑटो स्टैंडों, पार्किंग, निजी होस्टल, हाॅस्पिटल, माॅल, दवा दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश जारी किया गया।
वहीं एसडीओ द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि ऐसा देखा गया है कि उपरोक्त स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध नही है, सीसीटीवी कैमरे के अभाव में इन जगहों पर अपराधियों और असामाजिक तत्वों द्वारा अपराध करने की संभावना बनी रहती है, जिससे जानमाल की क्षति होती है, साथ ही कैमरे के अभाव में आमजनता में भी असुरक्षा की भावना रहती है, उपरोक्त स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे लगाने से एक ओर जहां आमजनों में सुरक्षा की भावना जागृत होगी तो दूसरी ओर अपराधियों में भी पकड़े जाने का भय रहेगा।
वहीं एसडीओ ने जारी निर्देश ने उपरोक्त सभी स्थलों ओर अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त मात्रा में लगाने का निर्देश दिया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि उपरोक्त संस्थानों/प्रतिष्ठानों के प्रभारी/संचालकों की जिम्मेवारी होगी कि वे 23 अक्टूबर से लेकर 21 दिसम्बर तक उक्त सुविधा बहाल रखें।