धनबाद : नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी धनजी सिंह के आवेदन पर बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने तर्क दिया कि पुलिस द्वारा रिंकू सिंह के खिलाफ आरोप पत्र में हत्या के कारणों का उल्लेख किया गया है, जो रिकॉर्ड पर होना चाहिए। इसलिए उन्होंने मामले के अनुसंधानकर्ता को गवाही देने के लिए पुनः बुलाने की मांग की। अदालत ने बचाव पक्ष को अपनी बहस पूरी करने और गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख निर्धारित की है।
मामला 21 मार्च 2017 का है, जब नीरज सिंह अपनी फॉर्च्यूनर कार (जेएच10एआर-4500) से शाम करीब 7 बजे अपने आवास रघुकुल लौट रहे थे। उनके साथ ड्राइवर, सहायक अशोक यादव और दो निजी अंगरक्षक मुन्ना तिवारी भी थे। जब उनकी गाड़ी स्टील गेट के पास बने स्पीड ब्रेकर से गुजर रही थी, तो दो बाइक पर सवार करीब चार हमलावरों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे नीरज सिंह की हत्या हो गई।