रांची: झारखंड में नगर निकाय चुनावों की राह में एक बड़ी बाधा हट गई है। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसने झारखंड राज्य चुनाव आयोग को नवीनतम वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दी है। इस आधार पर अब राज्य में नगर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के वकील ने यह जानकारी दी।
यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में चल रहा था, जहां नगर निगम और अन्य निकाय चुनावों को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता और भारत निर्वाचन आयोग के बीच हुई बहस के दौरान, अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग से यह जानना चाहा कि राज्य निर्वाचन आयोग इन चुनावों में किस वोटर लिस्ट का उपयोग करेगा। अदालत ने ईसीआई को निर्देश दिया कि वह इस संदर्भ में एक शपथ पत्र दायर करे, जिसमें स्पष्ट किया जाए कि नगर निकाय चुनावों के लिए किस सूची का इस्तेमाल किया जाएगा। यह निर्देश अदालत ने मौखिक रूप से सुनवाई के दौरान दिया।
झारखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर लंबे समय से विवाद और देरी चल रही थी। नवीनतम वोटर लिस्ट उपलब्ध होने से इन चुनावों के लिए आवश्यक तैयारी तेज हो सकती है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 7 फरवरी तय की है। इस घटनाक्रम के बाद अब झारखंड के नगर निगम और निकाय चुनावों के आयोजन की संभावना बढ़ गई है। हालांकि, अंतिम निर्णय अदालत में दाखिल होने वाले शपथ पत्र और राज्य चुनाव आयोग की तैयारी पर निर्भर करेगा। इस मुद्दे पर अदालत की अगली सुनवाई से स्थिति और अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है।
चुनाव में देरी और इसके कानूनी पहलुओं को लेकर यह मामला पहले ही काफी चर्चा में रह चुका है। अब यह देखना अहम होगा कि चुनाव आयोग और राज्य सरकार इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाते हैं।